अपना नाम बदलने की कानूनी प्रक्रिया
अगर कोई व्यक्ति या महिला शादी के बाद अपना नाम कानूनन बदलना चाहती है तो उन्हें अब सिर्फ करने होंगे पूरे 3 चरण -
साथियो हमारे भारत देश
में नाम बदलने की प्रक्रिया के लिए 3 चरण पूरे करना अनिवार्य है। इसके बिना आप
अपना नाम कानूनन नहीं बदल सकते हैं।
नाम बदलने की आवश्यकता कब होती है-
पहला कारण है कि - आज के समय में अधिकतर लोग वास्तुशास्त्र ,और अंकशास्त्र में भी विश्वास रखते हैं,
दूसरा कारण यह है कि -
अक्सर देखा गया है कि अलग अलग धर्मों की महिलायें शादी के बाद अपना पहला और अंतिम
नाम बदलना चाहती हैं। कियोंकि इंसान की पहचान उसके नाम से ही होती है।
तीसरा कारण है कि - कई बार कुछ डॉक्यूमेंट्स में लापरवाही
या अज्ञानता वश अलग-अलग नाम हो जाते हैं जिसका मुख्य कारण है एक व्यक्ति के दो-दो नाम का होना मतलब कि हमारे
यहां कभी तो रीति रिवाज की वजह से दूसरा नाम पड़ जाता है तो कभी किसी का नाम
घरवाले लाड़ -प्यार में रख देते हैं।
अब कारण कोई भी हो अगर
हमारे नाम के कागजातों में गलती होती है तो हमें बहुत सी कानूनी मुश्किलों का
सामना करना पड़ता है जैसे कि - नॉमिनी को बीमा की दावा राशि का न मिल पाना, राज्य या केंद्र में सरकारी नौकरी का नाम की
वजह से मुश्किलों का आना। पासपोर्ट व वीजा बनवाने में कठिनाई होना। नॉमिनी को
सहजता से बैंक राशि का न मिल पाना, उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र
या अन्य कोई सरकारी पेपर वनवाने में कठिनाई होना। मैरिज सर्टिफिकेट में समस्या
आना। ऐसी और भी समस्याएं हैं।
ऐसे में हम अपने नाम को बदलवाना चाहते तो हैं लेकिन नाम आसानी से कैसे बदला जा सकता है, आज आप हमारे इस लेख में जानेंगे नाम बदलवाने की सही और सम्पूर्ण प्रक्रिया। तो आइए पढ़ते हैं इस प्रक्रिया के बारे मे- भारतीय कानून के अनुसार नाम बदलने के लिए तीन प्रक्रिया पूरी करनी होती हैं, उनको पूरा किये बिना आप अपना नाम नहीं बदल सकते हैं। यह प्रक्रिया थोड़ी लंबी है कियोंकि नाम बदलकर आप अपनी पहचान भी बदल रहे हैं यह एड्रेस बदलने जितना आसान नहीं है।
तो आपसे निवेदन है कि
हमारे लेख को आप ध्यान पूर्वक पढ़ें और समझें।
पहला कदम है शपथ पत्र
प्रस्तुत करना-: सबसे पहले नाम बदलने के लिए एक हलफनामा तैयार करवाना।
दूसरा कदम है विज्ञापन
प्रकाशित कराना-: नाम बदलने की घोषणा को समाचार पत्र में प्रकाशित करवाना।
तीसरा व् अंतिम कदम है
राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करवाना-: नाम परिवर्तन के संबंध में भारत के
राजपत्र में एक अधिसूचना प्रकाशित करवानी चाहिए।
नाम बदलाव की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम दस्तावेज आवेदन पत्र है। ऐसा आवेदन पत्र आप हमारे एडवोकेट्स आस्क डॉट कॉम से किसी भी व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है। यह आवेदन बालिग और नाबालिग दोनों ही व्यक्तियों की प्रक्रिया में अलग-अलग लगता है। यदि आप किसी नाबालिक व्यक्ति का नाम बदलना चाहते हैं तब सभी कार्यवाही उस नाबालिक व्यक्ति की ओर से उसके गार्जियन द्वारा ही करनी होगी। और यदि कोई बालिग व्यक्ति या शादी शुदा महिला या पुरुष अपना नाम बदला चाहते हैं तो तब कार्यवाही स्वयं उनके द्वारा ही की जाएगी। आवेदन पत्र को सहजता से आप चाहे तो हमारी वेबसाइट एडवोकेट्स आस्क डॉट कॉम से भी ले सकते हैं। और नाम बदलने की प्रक्रिया की शुरुआत कर सकते हैं।
पहला कदम है शपथ पत्र/एफिडेविट प्रस्तुत करना:- अब आपको अपना नाम बदलने के लिए सबसे पहले एक हलफनामा प्रस्तुत करना होगा। इसके लिए आपको नोटरी से संपर्क करना होगा , यदि आप चाहें तो हमारे एक्सपर्ट से भी संपर्क कर सकते हैं। जिसे हमारे विशेषज्ञ/वकीलों द्वारा जाँचा जाएगा। इसके बाद विशेषज्ञ जरूरी स्टाम्प पेपर पर नाम बदलवाने के लिए शपथ पत्र तैयार करवाएगा। प्रक्रिया शुरू करते समय ध्यान रखें और यह सुनिश्चित करें कि "आप अपना वर्तमान नाम और नया नाम रखने के लिए आवेदन कर रहे हैं" लिखा होना चाहिए। साथ ही वर्तमान का पता भी जरूरी है, साथ ही आपका नाम बदलने का जो कारण है वह सत्यता के साथ स्पष्ट बताना होगा कोई भी तथ्य मिथ्या / गलत न हो और न ही छिपाया गया हो।
हलफनामे को एक सादे
स्टाम्प पेपर पर छापने के बाद, इसपर दो गवाहों के साइन
होने चाहिए। और इस स्टाम्प पेपर को राजपत्रित अधिकारी रैंक के दो व्यक्तियों
द्वारा हस्ताक्षरित करना होगा। यह सुनिश्चित करें कि आपके स्टाम्प पेपर पर उनके
हस्ताक्षर के साथ उनके स्टाम्प भी लगा होना चाहिए। अब हलफनामा आपके पुराने और नए
नाम को दर्शाता है , अब शपथ पत्र का इस्तेमाल
पूरे नाम, उपनाम या सिर्फ कुछ
अक्षरों को बदलने के लिए किया जा सकता है।
अगर किसी प्रवासी भारतीय
को अपना नाम बदलना है तो उसके पास भारतीय
उच्चायोग कार्यालय या भारतीय दूतावास द्वारा विधिवत हस्ताक्षर सहित हलफनामा होना
चाहिए।
शपथ पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज
- शपथ पत्र
- एड्रेस प्रूफ - बिजली का बिल, पानी का बिल, रेंट एग्रीमेंट।
- आईडी प्रूफ - पैन कार्ड / आधार कार्ड / वोटर कार्ड / पासपोर्ट
- फोटोग्राफ - एक पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ आवश्यक है।
- विवाह प्रमाणपत्र (यदि हो तो / चाहे तो बनवा सकते हैं)
- तलाक के कागजात (यदि तलाकशुदा है तो)
- आयु प्रमाण (यदि अवयस्क हो तो जन्म प्रमाण पत्र)
दूसरे कदम है अखबार में छपवाना- अगर आपका शपथ पत्र बन चूका है तो अब इसे आपको अपने स्थानीय अखबार में एक अधिसूचना के रूप में प्रकाशित करवाना होगा। इसमें आपको बताना होगा कि आपने अपना नाम बदल दिया है, इसके लिए आपको दो समाचार पत्रों का चयन करना होगा, एक राज्य की आधिकारिक भाषा में प्रकाशित होगा और दूसरा अंग्रेजी दैनिक अखबार में, अधिसूचना में आपका नया नाम, पुराना नाम, जन्म की तारीख और वर्तमान पता होना जरूरी है.
उदाहरण : माना आपका नाम
राजू है और आप इसे बदलकर राजकुमार करना चाहते हैं तो आपको इस प्रकार प्रकाशित
करवाना होगा -
मैं राजू , (अदरक गढ़ धनिया पुर) का निवासी अपना नाम बदलकर
राजकुमार कर रहा हूँ। आज से मैं इसी नाम (राजकुमार) से जाना जाऊंगा। मैंने इसके
लिए एक शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है, जिसमे दो गवाहों तथा दो राजपत्रित अधिकारियों की हस्ताक्षर किये गए हैं। और
यदि कोई विवाहित महिला जो अपना उपनाम बदलना चाहती है या अपने नाम के साथ अपने पति
का नाम जोड़ना चाहती है। तब उन्हें अधिसूचना पत्र में अपने पति का नाम और पता
प्रकाशित कराना होगा।
एक बार जब आपका नोटिफिकेशन अखबार में प्रकाशित हो जाये तो जितनी हो सके उतनी प्रतियाँ एकत्र करके आपको भविष्य में उपयोग के लिए रख लेनी चाहिए। वैसे तो केवल एक प्रति ही पर्याप्त है , मगर कई समाचार पत्रों की प्रतियों को संगृहीत करके सुरक्षित रखना ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि भविष्य में यह जरूरत पड़ने पर आपके काम आ सके।
तीसरा कदम है राजपत्र अधिसूचना- अब अंत में आपको गजट में अपने बदले हुए नाम की जानकारी को नोटिफिकेशन में प्रकाशित करवानी होगी। कियुँकि यह आपके नाम परिवर्तन का पर्याप्त प्रमाण है। वैसे नाम परिवर्तन के लिए गजट अधिसूचना में प्रकाशित करवाना ,सरकार के साथ रोजगार में रहने वाले लोगों के लिए वैकल्पिक है।
अब हम जानेंगे राजपत्र
अधिसूचना में प्रकाशित करने की प्रक्रिया के बारे में-
• इन सभी जरुरी दस्तावेजों को भेजने से पहले इनकी छायाप्रति अपने पास सुरक्षित करके अवश्य रख लें, यह आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में काम आएगी।
- इस पत्र पर आपको अपने नाम बदलने का कारण लिखना होगा।
- जिस प्रकार आपका पता समाचार पत्र और शपथ पत्र में छापा गया था वही पता भरें ,यदि आपके पते में कोई भिन्नता पायी जाती है, तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
- दोनों समाचार पत्र में आपके नाम बदलने की सूचना की छायाप्रति दिनांक के साथ सलंग्न करें
- प्रकाशन विभाग से एक नाम बदलने की एक प्रति लें।
- प्रक्रिया के दौरान अपनी दो पासपोर्ट साइज की फोटो सलंग्न करें
नाम परिवर्तन राजपत्र
अधिसूचना में प्रकाशित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आपको राजपत्र के लिए एक धनराशि देनी होती है। जो की अलग अलग जगहों की भिन्न भिन्न होती है।
- आवेदक के हस्ताक्षर के साथ विधिवत टाइप किए गए दो प्रतियों में निर्धारित प्रोफार्मा और दो गवाह (पैन कार्ड, आधार कार्ड या पासपोर्ट सहित ।
- आवेदक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र
- एक पत्र जिसमें कहा गया है कि आवेदक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र जिसमें यह घोषणा की गई है कि हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी की सामग्री समान है।
- दो स्व-सत्यापित पासपोर्ट साइज फोटो
- नाम परिवर्तन विज्ञापन वाला वास्तविक मूल समाचार पत्र
- पंजीकरण शुल्क के साथ प्राधिकरण को एक अनुरोध पत्र।
- पहचान का वैध प्रमाण की फोटोकॉपी (पैन कार्ड, आधार कार्ड या पासपोर्ट)
- सी.डी. एमएस वर्ड में docx. प्रारूप में आवेदन की सॉफ्ट कॉपी के साथ एक सीडी, विधिवत दर्ज किया हुआ
कितनी फीस जमा करनी पड़ेगी:- नाम बदलाव के लिए एक साधारण फीस जमा करनी होती है तब ही गजट नोटिफिकेशन जारी होता है। कोई भी आवेदन के साथ ऐसी फीस ग्यारह सौ रुपए से पैंतीस सौ रूपये आपके राज्य के हिसाब से अलग भी हो सकती है, उसे जमा करना होता है। जमा फीस की रसीद आवेदन फॉर्म के साथ ही संलग्न की जाती है। नोटिफिकेशन का प्रकाशन हार्ड कॉपी के माध्यम से नहीं होता है बल्कि इसकी सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध होती है। व्यक्ति को स्वयं भी चेक करना होता है कि किस दिनांक को उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है या फिर इसकी सूचना डिपार्टमेंट के दिल्ली ऑफिस से सरलता पूर्वक प्राप्त की जा सकती है। अपने नाम के परिवर्तन के गजट नोटिफिकेशन को वेबसाइट से डाउनलोड कर उसकी सॉफ्ट कॉपी अपने पास रखी जा सकती है। उस डाउनलोड नोटिफिकेशन के माध्यम से ही सभी दस्तावेजों में सरलता पूर्वक नाम चेंज किया जा सकता है। यूनिवर्सिटी से लेकर राजस्व विभाग के दफ्तर तक सभी जगहों पर इस नोटिफिकेशन को देकर नाम को आसानी से बदला जा सकता है।
यहां पर यह ध्यान देना चाहिए कि आमतौर पर यह समझा जाता है केवल अखबार में जाहिर सूचना निकाल देने से नाम बदल जाता है बल्कि नियम यह नहीं है। यह कानूनन प्रक्रिया का दूसरा चरण है अधिकतर लोग यहीं तक की प्रक्रिया को पूरी प्रक्रिया मान लेते हैं अथवा पैसा बचाने के लालच में लापरवाही कर देते हैं जो गलत है। किसी भी सरकारी विभाग में यदि किसी व्यक्ति को अपना नाम चेंज करवाना है तब उसे गजट नोटिफिकेशन में पब्लिकेशन करवाना होता है तब ही उसका नाम बदला जा सकता है अन्यथा किसी भी सरकारी विभाग द्वारा नाम में बदलाव नहीं किया जाता है।
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