अब लगेगा मोटा 5000 का जुर्माना इस महीने खत्म हो रही है पैन-आधार लिंक करने की डेडलाइन! पहले निशुल्क से, बढाकर जुर्माना 500/- और अब 1000/- और आगे जुर्माना 5000/- की बारी
आवश्यक जानकारी -
नुकसान:-
अगर आपने मार्च 2023 तक पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नहीं कराया तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा-139AA के तहत आपका पैन रद्द हो जाएगा. इसके अलावा जिनका पैन आधार से लिंक नहीं होगा वे इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल नहीं कर पाएंगे. इसके अलावा आपके कई सरकारी और बैंकिंग से जुड़े काम भी अटक जाएंगे. आप कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते . समय PAN का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे.
आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए,उनको 31.03.2023 से पहले अपने पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। अन्यथा जो पैन(PAN) आधार(Aadhaar) से नहीं लिंक किए गए हैं, वे पैन कार्ड 01.04.2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे। 1 अप्रैल, 2023 से आधार और पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। पैन और आधार कार्ड को लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है। अगर आपने अभी तक दोनों डॉक्यूमेंट को आपस में लिंक नहीं कराया तो उसे लिंक करालें, अगर आप तय समय सीमा के अंदर दोनों के लिंक (PAN Aadhaar Link) नहीं कराते हैं, तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा।
आयकर विभाग के अनुसार यदि आप 31 मार्च, 2023 तक अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड एक्सपायर हो जाएगा। आपका पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर प्लास्टिक का एक टुकड़ा मात्र रह जाएगा, जिसका सीधा सा अर्थ है कि आप इसे कहीं भी उपयोग नहीं कर पाएंगे। 31 मार्च, 2023 के बाद पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक करवाने पर 5000 /- का जुर्माना देना होगा। पैन इनवैलिड हो जाएगा.
नए नियमों के अनुसार, भारत सरकार ने पैन को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है, कई लोग दोनों को लिंक नहीं करा पा रहे हैं। इस मामले में सबसे पहला कारण दोनों दस्तावेज़ों में डेटा का एकसमान न होना है। यह ध्यान देने योग्य है कि आपका पैन केवल आधार के साथ तभी लिंक हो पाएगा जब दोनों दस्तावेज़ों में पैन कार्ड में और आधार कार्ड में सभी जानकारी एक समान हो। जैसे- आपका नाम, पता, फोन नंबर, जन्मतिथी, लिंग, आदि। UIDAI और आयकर विभाग ने दोनों कार्ड को बिना किसी परेशानी के आसानी से एक-दूसरे से जोड़ने का प्रावधान किया है।
पैन और आधार कार्ड दो ऐसे डॉक्युमेंट्स हैं जो काफी महत्वपूर्ण हैं. इनका इस्तेमाल कई सरकारी कामों, अपनी पहचान साबित करने और सरकारी योजनाओं में आवेदन करने के लिए किया जाता है. कुछ जगहों के लिए आधार कार्ड जरूरी होता है तो सभी बैंकिंग से संबंधित कामों के लिए पैन कार्ड की ज्यादा जरूरत होती है. सरकार ने कुछ सहूलियत और कई तरह के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य किया था. जिन लोगों ने अभी तक पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं कराया है, वो अब भी 1000/- जुर्माना देकर इसे लिंक करा सकते हैं. पर 31 मार्च 2023 तक ही आप फाइन देकर इसे लिंक करा सकते हैं. इसके बाद भी अगर किसी ने पैन और आधार लिंक नहीं कराया है तो उसे इसकी बड़ी कीमत 5000/- चुकानी पड़ सकती है.
नोट :-
1-आपके आधार से मोबाईल नंबर लिंक होना चाहिए
2-आपके बैंक खाते से आपका पैन नंबर और आधार नंबर लिंक होना चाहिए
3-आपके पैन कार्ड से आधार कार्ड नंबर लिक होना चाहिए।
वर्तमान में 31 मार्च 2023 के भीतर पैन कार्ड से आधार नंबर लिंक कराने पर लेट फीस सरकार द्वारा RS. 1000/- लागू कर दी गयी है।